देहरादून। कोरोना संक्रमण के लिहाज से उत्तराखंड में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सरकार ने एहतियात के तौर पर कोविड कर्फ्यू जारी रखने का फैसला लिया है। इस कड़ी में वर्तमान में लागू कर्फ्यू की अवधि पांच अक्टूबर सुबह छह बजे तक बढ़ा दी गई है। शासन ने सोमवार शाम इस संबंध में मानक प्रचालन कार्यविधि (एसओपी) भी जारी कर दी। यह पहली बार है, जब कर्फ्यू की अवधि दो हफ्ते आगे बढ़ाई गई है। अब तक एक-एक सप्ताह अवधि बढ़ाई जाती रही है। एसओपी के अनुसार कर्फ्यू के दौरान स्कूलों व चारधाम यात्रा का संचालन संबंधित विभागों के एसओपी के तहत होगा।
राज्य में वर्तमान में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि मंगलवार सुबह छह बजे समाप्त हो रही है। सोमवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में कहा गया कि कोविड को लेकर स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन मनोवैज्ञानिक दबाव बनाए रखने और रात्रि में आवाजाही नियंत्रित करने के मद्देनजर कर्फ्यू बरकरार रखा जाना चाहिए। इस फैसले के बाद मुख्य सचिव और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डा एसएस संधु ने कोविड कफ्र्यू पांच अक्टूबर सुबह छह बजे तक बढ़ाने के संबंध में एसओपी जारी कर दी।
एसओपी में उल्लेख किया गया है कि 18 सितंबर से शुरू हुई चारधाम यात्रा के सिलसिले में 17 सितंबर को संस्कृति एवं धर्मस्व विभाग की ओर से जारी एसओपी का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। इसी प्रकार 21 सितंबर से खुलने वाले कक्षा एक से पांच तक के विद्यालयों के संबंध में 18 सितंबर को शिक्षा विभाग द्वारा जारी एसओपी का अनुपालन कराया जाएगा।
अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वाले उन व्यक्तियों को कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट से छूट है, जिन्होंने आगमन से 15 दिन पहले कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हों। जिनके पास कोविड वैक्सीनेशन का प्रमाणपत्र नहीं है, उनके लिए कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है। अन्य राज्यों से आने वाले सभी व्यक्तियों के लिए स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। कर्फ्यू के शेष प्रविधान वही रखे गए हैं, जो वर्तमान में लागू हैं।