देहरादून शहर में भवन कर में छूट की अंतिम सीमा 30 अक्टूबर तक बढ़ी

उत्तराखंड देहरादून

देहरादून। जनता को राहत देते हुए महापौर सुनील उनियाल गामा ने भवन कर में दी जा रही 20 फीसद छूट की अंतिम सीमा 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। यह सीमा 30 सितंबर यानी गुरूवार को खत्म हो रही थी। कर वसूली को लेकर सितंबर में निगम प्रशासन ने वार्डों में शिविर भी लगाए। नतीजा यह रहा कि मौजूदा वक्त में दस करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है।

निगम प्रशासन हर साल समय से भवन कर चुकाने वालों को बीस फीसद की छूट देता है। इसकी अंतिम सीमा हर साल तीस दिसंबर तय की जाती थी, लेकिन इस साल नवंबर में राज्य विधानसभा चुनाव के लिए आचार-संहिता लागू हो सकती है। तब यह छूट बढ़ाई नहीं जा सकती। इसके अतिरिक्त कोरोना के कारण निगम भवन कर की मद में वसूली नहीं कर पा रहा था। वसूली तेज करने के लिए महापौर ने इस मर्तबा छूट की अंतिम समय सीमा 30 सितंबर तय कर दी थी। इस कारण सितंबर में पांच करोड़ रुपये से ऊपर भवन कर जमा हुआ, जबकि बीते पांच माह में पांच करोड़ रुपये जमा हुए थे। चूंकि, निगम का लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष 50 करोड़ से ऊपर का है, लिहाजा महापौर की ओर से छूट की सीमा एक माह बढ़ा दी गई है। उनके आदेश पर निगम प्रशासन ने कर वसूली के नए शिविर का शेड्यूल भी जारी कर दिया है।

भवन कर वसूली के नए शिविर

  • 30 सितंबर: सामुदायिक भवन सरस्वती विहार ब्लाक-एक अजबपुर खुर्द
  • चार अक्टूबर: पार्षद कार्यालय इंद्रापुरम जीएमएस रोड
  • पांच अक्टूबर: पार्षद कार्यालय इंद्रापुरम जीएमएस रोड
  • सात अक्टूबर: मेन कौलागढ़ नियर पोस्ट आफिस
  • आठ अक्टूबर: सामुदायिक भवन शिव मंदिर अजबपुर कलां
  • आठ अक्टूबर: कैनाल रोड आंगनबाड़ी केंद्र कौलागढ़
  • 12 अक्टूबर: राम मंदिर दीप लोक श्रीदेवसुमन नगर
  • 16 अक्टूबर: प्राथमिक विद्यालय, श्रीदेवसुमन नगर
  • 21 अक्टूबर: बारात घर, एमडीडीए कालोनी डालनवाला चंदर रोड
  • 22 अक्टूबर: बारात घर, एमडीडीए कालोनी डालनवाला चंदर रोड

2 thoughts on “देहरादून शहर में भवन कर में छूट की अंतिम सीमा 30 अक्टूबर तक बढ़ी

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