नैनीताल : हाईकोर्ट ने ऊधमसिंह नगर जिले में सिरोली कलां नगरपंचायत बनाने की अधिसूचना पर रोक लगा दी है। साथ ही शहरी विकास सचिव, शहरी विकास निदेशक, जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर और नगरपालिका किच्छा के अधिशासी अधिकारी को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।
किच्छा निवासी मोहम्मद इमरान, नईम उल खान ने याचिका दायर कर शहरी विकास विभाग की सिरोली कलां को नगर पंचायत बनाने की 29 जुलाई की अधिसूचना को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता के अनुसार सिरोली कलां ग्राम पंचायत के चार वार्ड को सरकार ने पहले नगर क्षेत्र घोषित किया। फिर उसे किच्छा पालिका का हिस्सा बनाया। इसके बाद नगर पंचायत घोषित कर ग्राम पंचायत कार्यालय को नगर पंचायत कार्यालय बनाकर एसडीएम को इओ का चार्ज दे दिया।
याचिकाकर्ता के अनुसार सरकार किसी भी ग्राम पंचायत को पहले नगर क्षेत्र, फिर नगरपालिका का हिस्सा , इसके बाद नगर पंचायत नहीं बना सकती। यह नगरपालिका अधिनियम का उल्लंघन है। सरकार नगरपंचायत को अपग्रेड कर सकती है लेकिन डाउनग्रेड नहीं, लिहाजा अधिसूचना को निरस्त किया जाय। न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद नगरपंचायत बनाने की अधिसूचना पर रोक लगा दी।