चोर ने फर्जी दस्‍तावेज बनाकर 22 लाख में किया ट्रक का सौदा, कोर्ट ने खारिज की जमानत

अपराध उत्तराखंड नैनीताल

नैनीताल : जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की अदालत ने चोरी किए ट्रक के फर्जी दस्तावेज बनाकर सौदा करने के आरोपित व अंतरराष्ट्रीय चोर गिरोह के सदस्य इम्तियाज उर्फ छोटा की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इम्तियाज पुत्र निसार अहमद मूल निवासी थाना परेवा वैश्य, थाना जहानाबाद पीलीभीत व हाल निवासी वार्ड नंबर पांच सितारगंज है।

डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए तर्क रखा कि 6 अक्टूबर 2021 को लालकुआं के 25 एकड़ कालोनी निवासी सुधीर कुमार ने कोतवाली लालकुआं में तहरीर दी। जिसमें बताया कि 20 मार्च 2021 को उन्होंने मध्यस्थ दानिश पुत्र अकील अहमद निवासी गांव व पोस्ट मुंडलिया गौसू, जिला पीलीभीत की मध्यस्थता में परवेज पुत्र राशिद खान निवासी वार्ड नंबर 14 इंद्रानगर हल्द्वानी से 14 टायरा ट्रक का 22 लाख में सौदा कर स्टाम्प पेपर पर इकरारनामा किया।

25 मार्च को ट्रक आरटीओ हल्द्वानी कार्यालय से नाम पर ट्रांसफर भी हो गया। 27 अक्टूबर को रात्रि लगभग 10 बजे ट्रक यूके-04, सीपी, 8283 को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के लिए बजरी भरकर अपने वाहन चालक राम नरेश यादव के माध्यम से रवाना किया था। गाड़ी गंतव्य में नहीं पहुंचने पर थाने में सूचना दी गयी। 29 अक्टूबर को ड्राईवर राम नरेश यादव के फोन से जानकारी मिली कि गाड़ी पहाड़ी थाना, जिला चित्रकुट थाने में है और गाड़ी चोरी की है।

सुधीर के अनुसार परवेज खान ने धोखे में रखकर गाड़ी के फर्जी कागज बनाकर चोरी की गाड़ी का सौदा कर धोखाधड़ी की है। डीजीसी के अनुसार पुलिस जांच में पता चला कि अभियुक्त इम्तियाज सह अभियुक्तगण नदीम व इस्तियाक व अन्य के साथ मिलकर चोरी के वाहनों को इंजन व चेचिस नंबर बदलकर अरुणाचल प्रदेश से एनओसी जारी करवाकर आरटीओ हल्द्वानी में पंजीकरण कराने के बाद वाहन बेचा है। पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि इम्तियाज अंसारी व शमशुल अंसारी निवासी सिधौली, बहेड़ी ने मिलकर मार्च 2021 में यह ट्रक चोरी किया था हैं। चित्रकूट थाने में मुकदमा भी दर्ज है। आरोपित अंतरराष्ट्रीय चोर गिरोह में शामिल है।

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