देहरादून के मुख्य नगर अधिकारी को हाई कोर्ट का अवमानना नोटिस, साप्ताहिक बाजार मामला

उत्तराखंड नैनीताल

नैनीताल : हाई कोर्ट ने देहरादून की साप्ताहिक संडे बाजार के मामले में पारित आदेश का अनुपालन नहीं करने पर देहरादून नगर निगम के मुख्य नगर अधिकारी अभिषेक रुहेला को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

गुरुवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में संडे मार्केट वेलफेयर एशोसिएशन के अध्यक्ष हीरा लाल की अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। पूर्व में कोर्ट ने नगर निगम देहरादून को आईएसबीटी हरिद्वार बाई पास रोड के समीप सप्ताहिक बाजार के लिए चयनित भूमि को तीन सप्ताह के भीतर साफ कर इन लोगों को साप्ताहिक बाजार लगाने हेतु उपलब्ध कराने के आदेश पारित किए थे। एसोसिएशन के अध्यक्ष हीरा लाल ने याचिका दायर कर कहा है कि, वह देहरादून के परेड ग्राउंड के पीछे और तिब्बती मार्केट के सामने 2004 से प्रत्येक रविवार को बाजार लगाते आ रहे  हैं, जिसमें करीब तीन सौ से अधिक लोग दुकान लगाते हैं। 

हर माह नगर निगम को 300 रुपये प्रति दुकान के हिसाब से किराया भी देते आये हैं। 2004 में जिलाधिकारी यह जगह रविवार बाजार लगाने के लिए दी थी लेकिन नगर निगम ने प्रशासन से मिलकर जनहित याचिका में पारित आदेश का हवाला देते हुए उन्हें हटा दिया है जबकि कुछ रसूखदारों को नगर निगम ने अन्य जगह दुकान भी दे दी।

याचिका में यह भी कहा गया है कि रविवार को पूरा बाजार बंद रहता और ट्रैफिक भी कम रहता है, इसलिए रविवार को परेड ग्राउंड के पीछे और तिब्बती बाजार के सामने दुकानें लगाते हैं, खुद ही वहां पर साफ सफाई भी करते आये हैं। सन्डे बाजार लगाने से गरीब लोगों को सस्ते में सामान मिल जाता है। अवमानना याचिका में कहा गया है कि नगर निगम ने चयनित स्थान को अब तक बाजार लगाने के योग्य नहीं बनाया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *