बूढ़े मां-बाप को तंग करने वाले बेटों को घर खाली करने के एसडीएम कोर्ट ने दिए आदेश

उत्तराखंड हरिद्वार

हरिद्वार: एसडीएम कोर्ट ने मां-बाप को प्रताड़ित करने के अलग-अलग छह मामलों पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बच्चों को संपत्ति से बेदखल कर एक माह के भीतर घर खाली करने को कहा है। अन्यथा पुलिस की मदद से घर से खाली कराया जाएगा। एसडीएम पूरण सिंह राणा कोर्ट ने यह फैसला धारा 4/23 माता पिता एवं नागरिक भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत सुनाया है।

हरिद्वार में बुजुर्गों ने एसडीएम को दिए शिकायती पत्र

हरिद्वार जनपद के ज्वालापुर, कनखल और रावली महदूद आदि क्षेत्र के बुजुर्गों ने एसडीएम को शिकायती पत्र देकर बताया था कि उनके बच्चे उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। उन्हें प्रताड़ित करते हैं।

कोर्ट ने आरोपि‍त बेटों को घर खाली करने के दिए आदेश

एसडीएम कोर्ट के समक्ष पिछले तीन चार महीनों में ऐसे छह मामले सामने आए। कोर्ट ने इन मामलों की सुनवाई करते हुए एक माह के भीतर आरोपि‍त  बेटों को घर खाली करने का आदेश दिया है। आदेश के उल्लंघन पर पुलिस की मदद से जबरन घर खाली कराया जाएगा।

कई बुजुर्गों के दो से तीन संतान, तो एक की है इकलौती संतान

एसडीएम ने बताया कि जिन मामलों में सुनवाई की गयी है उनमें कुछ बुजुर्गों के दो से तीन, जबकि एक की इकलौती संतान है। जो बुजुर्ग माता पिता की समुचित देखभाल के बजाय उनके साथ दुर्व्यवहार और मारपीट करते हैं। भोजन-पानी देने से भी इंकार करते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे चार से पांच मामलों पर सुनवाई चल रही है। इस पर भी जल्द फैसला सुनाया जाएगा।

 

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