ऋषिकेश। नाबालिक के साथ बाल विवाह करने वाले आरोपित, उसके जीजा, नाबालिक की मां तथा एक अन्य आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नाबालिक को चाइल्ड लाइन एवं महिला बाल विकास परियोजना की टीम के सुपुर्द कर दिया है।
चाइल्ड हेल्प लाइन देहरादून और महिला बाल विकास परियोजना को दी सूचना
ऋषिकेश कोतवाली पुलिस के मुताबिक शांति नगर ऋषिकेश निवासी रेख कोठियाल पत्नी बल्लू राम शनिवार की सुबह श्यामपुर पुलिस चौकी को सूचना दी गई कि उनकी 14 वर्षीय नाबालिग भतीजी का उनकी मां मनसा देवी मंदिर में हस्तिनापुर मेरठ निवासी कपिल के साथ शादी करा रही है। उन्होंने बताया कि इसकी सूचना उन्होंने चाइल्ड हेल्प लाइन देहरादून और महिला बाल विकास परियोजना की टीम को भी दी है।
बालिका के नाबालिक होने के कारण पुजारी ने शादी कराने से मना कर दिया
प्राप्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम शिकायत करने वाली महिला को साथ लेकर गुमानीवाला स्थित मनसा देवी मंदिर पहुंची। मंदिर में जाकर जानकारी मिली कि मंदिर के पुजारी ने बालिका के नाबालिक होने के कारण शादी कराने से मना कर दिया।
पुजारी ने बताया कि शादी के लिए मना कराए जाने पर कपिल ने जबरन नाबलिग के गले में फूलों की माला डालकर अपने सहयोगियों के साथ उसे आल्टो कार (यूपी 15 डीएम 2101) में बैठकर मेरठ की ओर ले गया है।
पुलिस ने श्यामपुर फाटक के पास उक्त कार को रोका
जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल श्यामपुर चौकी के पास वाहनों की चेकिंग शुरू की। इस बीच चाइल्ड लाइन एवं महिला बाल विकास परियोजना की टीम भी मौके पर पहुंच गई थी। टीम की मौजूदगी में पुलिस ने श्यामपुर फाटक के पास उक्त कार को रोक दिया।
जिसके बाद पुलिस ने आरोपित दूल्हा कपिल कुमार पुत्र स्व. महेंद्र सिंह निवासी आरके कालोनी बंगाली बाजार, हस्तिनापुर, जनपद मेरठ, उत्तर प्रदेश, नकुल पुत्र स्व. सुखपाल सिंह निवासी ग्राम फूल का झाड़ थाना जानी जनपद मेरठ उत्तर प्रदेश सहित नाबालिग की मां व एक अन्य दीपक पुत्र स्व. मक्खन लाल निवासी गली नंबर 4 शांति नगर ऋषिकेश जनपद देहरादून को गिरफ्तार कर लिया।
कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रवि सैनी ने बताया कि आरोपितों के खिलाफ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।