हल्द्वानी में सीवर लाइन के बाद रोड का पुनरनिर्माण न कराने पर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

उत्तराखंड नैनीताल

नैनीताल। हाई कोर्ट नैनीताल ने हल्द्वानी के एमबी इंटर कालेज से तिकोनिया रोड पर बनाई गई सीवर लाइन का कार्य पूर्ण होने के बाद अभी तक रोड का पुनर्निर्माण कार्य नहीं किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुुल्बे की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद पेयजल निगम को रोड का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने और चार अगस्त तक एक्शन टेकन रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई के लिए चार अगस्त के लिए चार अगस्त की तिथि नियत की है।

बुधवार को सुनवाई के दौरान नगर निगम की ओर से अदालत को बताया गया कि 2.25 करोड़ रूपये सीवर लाइन व 1.85 करोड़ रूपये बजट रोड के पुनर्निर्माण को पेयजल निगम दिया गया है। उसके बाद भी निगम रोड का निर्माण कार्य नहीं कर रहा है।

हल्द्वानी निवासी समीर वर्मा ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि नगर निगम व पीडब्ल्यूडी ने एमबी कालेज से तिकोनिया रोड पर सीवर लाइन का कार्य किया। सीवर लाइन का कार्य अप्रैल में पूर्ण हो चुका है, जबकि इसके बाद भी निगम ने रोड का पुनर्निर्माण कार्य नहीं किया।

अब बारिश का सीजन शुरू हो गया है। अगर यह निर्माण शीघ्र पूरा नहीं किया जाता है, तो नालियों का पानी घरों में घुस सकता है, जो जान माल का खतरा बन सकता है। इस रोड पर हजार से अधिक लोग व्यवसाय कर रहे हैं। इस क्षेत्र में तीन- चार स्कूल व शिक्षण संस्थान हैं। यह रोड ट्रांसपोर्ट का वैकल्पिक साधन भी है, इसलिए बारिश शुरू होने से पहले इसका कार्य पूर्ण किया जाए।

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