देहरादून के इन इलाकों में पटाखे बेचने पर हो सकती है जेल

उत्तराखंड देहरादून

Hyderabad Firecracker Traders Must Apply For Temporary License

देहरादून। जिला प्रशासन और पुलिस ने पटाखा बिक्री को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में भीड़भाड़ वाले बाजारों में पटाखा बिक्री नहीं हो सकेगी। दून में पलटन बाजार और इससे आसपास के बाजारों में पटाखा बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है।

जिलाधिकारी सोनिका और एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने कलक्ट्रेट स्थित ऋषिपर्णा सभागार में दिवाली पर पटाखा लाइसेंस को लेकर बैठक ली। व्यापारियों के साथ पटाखा बिक्री को लेकर रणनीति बनाई गई। डीएम ने उपाधीक्षक अग्निशमन को निर्देशित किया कि फायर सुरक्षा के दृष्टिगत जानकारी के पंपलेट तैयार किए जाएं। लाइसेंस के साथ पंपलेट भी अनिवार्य रूप से दिया जाएं। डीएम ने कहा कि सभी एसडीएम अपने-अपने क्षेत्रों में पुलिस, दमकल के अधिकारियों और व्यापरियों के साथ बैठक करेंगे। इसमें सुरक्षा के मानकों का पालन करते हुए पटाखों की दुकानों के लिए लाइसेंस देना सुनिश्चित करेंगे। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि अग्नि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाएं। मानकों का पालन करवाने के निर्देश सिटी मजिस्ट्रेट और एसडीएम को दिए। डीएम सोनिका ने कहा कि ऐसे स्थान पर दुकान आवंटन का लाइसेंस दें, जहां अग्निशमन वाहन आसानी से पहुंच सके। दुकानों पर फायर सुरक्षा के उपकरण रखें हों। पटाखों के साथ कोई दूसरी सामग्री ने बेची जाए। प्रतिबंधित क्षेत्र में दुकान लगने पर जुर्माना वसूलने के साथ ही पटाखे जब्त कर लिए जाएंगे। आरोपी पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बैठक में एडीएम प्रशासन डॉ. एसके बरनवाल, एडीएम वित्त एवं राजस्व केके मिश्रा, नगर मजिस्ट्रेट कुश्म चौहान, मुख्य अग्निशमन अधिकारी राजेन्द्र सिंह खाती, लोनिवि से डीसी नौटियाल, सहायक निदेशक सूचना बीसी नेगी, व्यापारी नेता विपिन नागलिया, सुनिल मैसोन, पंकन मैसोन, मनोज कुमार गुप्ता, जुगल किशोर आदि मौजूद रहे।

इन इलाकों में पटाखा बिक्री पर पाबंदी

पलटन बाजार में घंटाघर से लेकर कोतवाली तक, धामावाला बाजार में कोतवाली से लेकर आढत बाजार चौक तक। मोतीबाजार, पुरानी सब्जी मंडी, हनुमान चौक, झंडा मोहल्ला, रामलीला बाजार, बैंड बाजार, आनंद चौक से लक्ष्मण चौक तक, डिस्पेंसरी रोड पर पटाखा बिक्री पर पाबंदी रहेगी। वहीं चकराता रोड पर घंटाघर से हनुमान मंदिर तक, सर्वे चौक से डीएवी पीजी कालेज रोड पर, करनपुर मुख्य बाजार एवं अन्य भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पटाखा बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। इसके अलावा शहर और ग्रामीण ऐसे इलाके जहां शंकरी गलियां हैं और अग्निशमन वाहन का वाटर टैंक नहीं पंहुच सकता, वहां के लिए लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे।

700 रुपये पटाखा लाइसेंस की फीस

देहरादून। जिले में 12 से 18 अक्तूबर तक पटाखों की दुकान के अस्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। अस्थाई दुकानों में 20 से 25 अक्तूबर तक पटाखों की बिक्री की अनुमति रहेगी। इसके लिए लाइसेंस शुल्क 700 रुपये तय किया गया। पटाखा बिक्री के लिए सिंगल विडों सिस्टम रहेगा। उपजिला मजिस्ट्रेट कार्यालयों से लाइसेंस जारी होंगे।

सर्राफा बाजार में मुहैया कराई जाएगी सुरक्षा

देहरादून। धरतेरस और दिवाली के मद्देनजर मुख्य बाजारों में पुलिस गश्त रहेगी। यदि किसी सर्राफा व्यापारी को अपने धन आदि को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में सुरक्षा की जरूरत है तो वे पुलिस-प्रशासन को अवगत कराएं। उनके लिए सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराए जाएंगे। एसएसपी ने व्यापारियों से दुकान के अंदर व बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाने और उन्हें चेक करने की सलाह दी।

अगले वर्ष से निर्धारित स्थान पर ही बिक्री

देहरादून। देहरादून में अगले साल से पटाखा बिक्री तय स्थान पर ही की जाएगी। इसमें आबादी से दूर स्थान या खुला मैदान चिह्नित किया जाएगा। इस संबंध में व्यापारियों ने आश्वासन दिया कि वह प्रशासन को अगले साल से निर्धारित स्थान पर पटाखा बिक्री के संबंध में शपथपत्र उपलब्ध कराएंगे।

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