शासन ने पद और वित्तीय अधिकारों के दुरुपयोग के आरोप में सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता (यांत्रिक) सुरेश पाल को निलंबित कर दिया। विभाग के सचिव हरि चंद्र सेमवाल की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि पद का दुरुपयोग करने, नियमों का पालन न करने, उच्च अधिकारियों के आदेशों की अनदेखी करने और वित्तीय अधिकारों का दुरुपयोग करने के आरोप में उन्हें निलंबित किया गया है।
प्रमुख अभियंता सिंचाई के पत्र एवं सिफारिश पर यह कार्रवाई की गई है। निलंबन का आदेश अधिशासी अभियंता के आवास के पते पर विशेष पत्रवाहक के माध्यम से भेजकर इसकी जानकारी शासन को देने के भी निर्देश हैं। यदि अधिशासी अभियंता सुरेश पाल निलंबन आदेश लेने से मना करते हैं तो नियमानुसार आदेश उनके आवास पर चस्पा कराने के साथ ही इसे दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराया जाए। निलंबन अवधि में अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता कार्यालय से संबद्ध रहेंगे।