हरिद्वार : दुष्कर्म के आरोपित को नाबालिग साबित करने के लिए पिता ने फर्जी दस्तावेज बनाकर कोर्ट में पेश कर दिए। टीसी और परिवार रजिस्टर की नकल में फर्जीवाड़ा पकड़ने के बाद विवेचनाधिकारी ने ज्वालापुर कोतवाली में आरोपित युवक के पिता और अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचना आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है।
पुलिस के मुताबिक, कोतवाली क्षेत्र से एक नाबालिग को राहुल निवासी गांव बहादरपुर लक्सर बहला फुसलाकर भगा ले गया था। उसके खिलाफ छेड़छाड़ दुष्कर्म सहित पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। मामले की जांच उपनिरीक्षक संदीपा भंडारी को सौंपी गई थी। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
जन्मतिथि पांच नवंबर 2004 संशोधित कर 14 मार्च 2006 करा दी
आरोप है कि अपने बेटे को नाबालिग साबित करने के लिए आरोपित के पिता सुभाष निवासी बहादरपुर लक्सर ने कोर्ट में टीसी और परिवार रजिस्ट्रर की नकल में जन्मतिथि पांच नवंबर 2004 को संशोधित कर 14 मार्च 2006 करा दी। कोर्ट ने स्कूल के प्रधानाचार्य को तलब किया तो उसने आरोपित के उनके स्कूल में पढ़ने की बात से इन्कार कर दिया।
आरोप है कि सुभाष ने अपने पुत्र को किशोर घोषित कराने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर कोर्ट में प्रस्तुत कर दिए। जिसके बाद कोर्ट ने विवेचनाधिकारी को आरोपित के पिता और अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए आदेशित किया।
उपनिरीक्षक संदीपा भंडारी की शिकायत पर ज्वालापुर कोतवाली में आरोपित सुभाष सहित अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचना आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कोतवाली प्रभारी आरके सकलानी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।