Uttarakhand: होमगार्ड को घायल और बीमार होने पर भी मिलेगा ड्यूटी भत्ता, आदेश जारी

उत्तराखंड देहरादून

सार

रुपये(प्रतीकात्मक तस्वीर)

विस्तार

उत्तराखंड में बीमार और घायल होने की दशा में होमगार्ड को भी अब ड्यूटी भत्ता मिलेगा। इस संबंध में शुक्रवार को शासन ने आदेश जारी कर दिया है। यह भत्ता अस्वस्थ होने की दशा में होमगार्ड को छह माह तक मिलता रहेगा। छह माह के बाद भत्ता नहीं मिलेगा।

होमगार्ड के कमांडेंट जनरल केवल खुराना ने बताया कि गत छह दिसंबर को होमगार्ड स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह घोषाा की थी। पूर्व में होमगार्ड्स के ड्यूटी के दौरान घायल व बीमार होने पर संबंधित होमगार्ड्स को किसी प्रकार का कोई भी ड्यूटी भत्ता नही दिया जा रहा था। इससे होमगार्ड्स की आर्थिक स्थिती कमजोर हो जाती थी।

मेहनती व कर्मठ होमगार्ड्स की कार्यक्षमता भी इससे प्रभावित होती थी। लेकिन अब, ड्यूटी के दौरान घायल व बीमार होने के पर अस्पताल में भर्ती होने और मुख्य चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधीक्षक की घोषणा किए जाने की अवधि से छह माह तक उन्हें ड्यूटी भत्ता दिया जाएगा।

इस संबंध में होमगार्ड्स मुख्यालय से कमांडेंट जनरल ने सभी जिलों को पत्र भी जारी कर दिया है। इसके लिए सभी होमगार्ड को अवगत भी करा दिया गया है। केवल खुराना ने यह भी बताया कि भविष्य में होमगार्ड्स के उत्थान के लिए कई अन्य कल्याणकारी कार्य किये जायेंगे। इससे होमगार्ड्स के मनोबल में और अधिक वृद्वि होगी। होमगार्ड्स उच्च मनोबल के साथ पुलिस के साथ मिलकर ड्यूटी करेंगे।

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