एमडीडीए की ओर से आवंटित ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में आवासीय भवन 192-193 को तोड़कर मस्जिद और मदरसा बना दिया गया। जांच के बाद एमडीडीए की ओर से इस निर्माण को 31 जुलाई को सील करने के आदेश पारित किए गए थे।
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एमडीडीए की ओर से आवंटित ईडब्ल्यूएस कॉलोनी के आवासीय भवनों के फ्लैटों को तोड़कर मस्जिद और मदरसा बना दिया गया। इसमें सामूहिक रूप से नमाज पढ़ी जा रही है। एडीएम प्रशासन के निर्देश पर एमडीडीए ने 31 जुलाई को निर्माण सील करने के आदेश पारित किए थे, लेकिन कार्रवाई से एक दिन पहले रविवार को ही भवन स्वामी के शपथ पत्र पर एमडीडीए ने इस कार्रवाई को स्थगित कर दिया।
दरअसल 17 अप्रैल को डालनवाला स्थित एमडीडीए कॉलोनी में रहने वाले राजकिशोर बलोदी ने जन शिकायत निवारण दिवस में जिलाधिकारी से इस संबंध में शिकायत की थी। उन्होंने बताया था कि एमडीडीए की ओर से आवंटित ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में आवासीय भवन 192-193 को तोड़कर मस्जिद और मदरसा बना दिया गया।
जांच के बाद एमडीडीए की ओर से इस निर्माण को 31 जुलाई को सील करने के आदेश पारित किए गए थे। सीलिंग के दौरान कोई विवाद न हो इसके लिए एसएसपी को पत्र लिखकर फोर्स की मांग भी की गई थी।
भवन स्वामी ने मांगा एक सप्ताह का समय
कार्रवाई से ठीक एक दिन पहले 30 जुलाई रविवार को भवन स्वामी लतीफुर्रहमान ने एमडीडीए में एक शपथपत्र प्रस्तुत कर भवन को पूर्व की भांति ठीक करने की बात कही और इसके लिए एक सप्ताह का समय मांगा। जिसके बाद एमडीडीए सचिव सचिव एमएस बरनिया ने रविवार को ही शपथपत्र स्वीकार कर कार्रवाई को स्थगित कर दिया। बरनिया ने बताया कि संबंधित लोगों ने खुद अपना निर्माण तोड़ने और नक्शे के अनुसार करने की बात की है। अगर ऐसा नहीं किया तो एमडीडीए टीम कार्रवाई करेगी।