Uttarakhand: नियमों को ताक पर रखा…नर्सरी लाइसेंस देने, फल पौध आवंटन में गड़बड़ी पर निलंबित हुए थे बवेजा

उत्तराखंड

सार

05 जनवरी 2023 को लाइसेंस देने के कुछ दिनों बाद ही कंपनी को फल पौध आवंटन करने के आदेश भी दिए गए। जबकि एक्ट में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति या फर्म नर्सरी लाइसेंस के लिए आवेदन करता है तो विभागीय टीम चयनित भूमि का निरीक्षण और सत्यापन करेगी।

विस्तार

नियमों से इतर उत्तरकाशी में नर्सरी लाइसेंस जारी करने, फल पौध आवंटन में गड़बड़ी पर सरकार ने उद्यान निदेशक डॉ. एचसी बवेजा को जून माह में निलंबित कर दिया था। उन पर आरोप थे कि उत्तराखंड नर्सरी एक्ट के नियमों को ताक पर रखकर अनिका ट्रेडर्स को उत्तरकाशी में 0.50 हेक्टेयर भूमि पर नर्सरी का लाइसेंस जारी किया गया।

05 जनवरी 2023 को लाइसेंस देने के कुछ दिनों बाद ही कंपनी को फल पौध आवंटन करने के आदेश भी दिए गए। जबकि एक्ट में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति या फर्म नर्सरी लाइसेंस के लिए आवेदन करता है तो विभागीय टीम चयनित भूमि का निरीक्षण और सत्यापन करेगी। लेकिन लाइसेंस जारी करने में इनका पालन नहीं किया गया। साथ ही लाइसेंस जारी करने के कुछ दिन बाद नर्सरी में पौध तैयार होना संभव नहीं है।

कंपनी के पास पर्याप्त फल पौध न होने के बावजूद किसानों को पौधे उपलब्ध कराने का काम दिया गया। कंपनी के पास उत्तरकाशी की नर्सरी में सेब व अन्य फलदार पौध नहीं होने पर जम्मू कश्मीर व हिमाचल से खरीद कर किसानों को महंगे दाम पर उपलब्ध कराए जाते थे। साथ ही एक गांव के आठ किसानों को मानकों के विपरीत लाभ पहुंचाया गया। इन आरोपों की जांच के बाद सरकार ने उद्यान निदेशक को निलंबित किया था।