Kabul House काबुल हाउस पर अवैध रूप से कब्जा जमाए बैठे परिवारों को जिलाधिकारी सोनिका की कोर्ट ने 15 दिन में संपत्ति छोड़ने का आदेश दिया था। स्वेच्छा से कब्जा न छोड़ने की दशा में जिला प्रशासन ने दो नवंबर को 16 अवैध कब्जेदारों से काबुल हाउस खाली करवा दिया था। इसके बाद संपत्ति पर ताले जड़कर सील लगा दी गई थी।
HIGHLIGHTS
- डीएम के काबुल हाउस को खाली कराने के आदेश के खिलाफ HC गए थे आठ परिवार
- याचिका पर कोर्ट ने एक दिसंबर तक काबुल हाउस में रहने की दी अनुमति
जागरण संवाददाता, देहरादून। Kabul House: हाईकोर्ट से मिली राहत के क्रम में आठ परिवार ईसी रोड स्थित काबुल हाउस में लौट आए हैं। त्योहारी सीजन को देखते हुए कोर्ट से इन परिवारों को राहत मिली है। यह परिवार काबुल हाउस में एक दिसंबर तक निवास कर सकते हैं।
काबुल हाउस पर अवैध रूप से कब्जा जमाए बैठे परिवारों को जिलाधिकारी सोनिका की कोर्ट ने 15 दिन में संपत्ति छोड़ने का आदेश दिया था। स्वेच्छा से कब्जा न छोड़ने की दशा में जिला प्रशासन ने दो नवंबर को 16 अवैध कब्जेदारों से काबुल हाउस खाली करवा दिया था। इसके बाद संपत्ति पर ताले जड़कर सील लगा दी गई थी।
जिला प्रशासन के काबुल हाउस को खाली कराने के आदेश के विरुद्ध आठ परिवार हाईकोर्ट चले गए थे। इनकी याचिका पर कोर्ट ने एक दिसंबर तक काबुल हाउस में रहने की अनुमति प्रदान कर दी थी। यह आदेश प्रशासन को दो नवंबर की शाम को प्राप्त हुआ। जिसके बाद यह रियायत दी गई कि जो लोग कोर्ट गए थे, वह एक दिसंबर तक निवास कर सकते हैं।
काबुल हाउस में लौटे आठ परिवार
तहसीलदार सदर शादाब के मुताबिक, आठ परिवार काबुल हाउस में लौट आए हैं। बाकी परिवारों को अनुमति नहीं दी गई। कोर्ट के आदेश पर तय समय के लिए निवास कर रहे परिवारों को एक दिसंबर को हर हाल में कब्जा छोड़ना पड़ेगा क्योंकि सरकार को काबुल हाउस खाली कराए जाने की अंतिम रिपोर्ट सौंपी जानी है। इसी क्रम में हाई कोर्ट को भी इस बाबत अवगत कराया जाएगा।