Uttarakhand: पेड़ों का अवैध कटान, हाईकोर्ट ने वन सचिव से कहा- क्यों न आपके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाए

उत्तराखंड नैनीताल

सार

उत्तराखंड हाईकोर्ट कालाढूंगी से बाजपुर के बीच अवैध पेड़ कटान के मामले में सख्त रुख अपना रहा है। कोर्ट ने पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर सचिव से पूछा कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाए।

विस्तार

हाईकोर्ट ने कालाढूंगी-बाजपुर के बीच किए जा रहे पेड़ों के अवैध कटान पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई की। कोर्ट ने पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर सचिव से पूछा कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाए।

कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 21 दिसंबर की तिथि नियत की है। पूर्व में कोर्ट ने सचिव को 2006 के केंद्र सरकार के वनाधिकार अधिनियम में किन लोगों को इसका लाभ दिया जा सकता है या किसको नहीं, इस बाबत शपथपत्र पेश करने को कहा था लेकिन उनके द्वारा पेश किए गए शपथपत्र में लकड़ी चूगान करने पर जिन लोगों का चालान किया गया उनका ही जिक्र किया गया था, वनाधिकार अधिनियम 2006 का नहीं।