Friday, November 08, 2024

New Year 2024: उत्तराखंड सरकार ने कर ली हैं तैयारी, न्यू ईयर के जश्न में रैश ड्राइविंग की तो ड्राइविंग लाइसेंस होगा रद्द

उत्तराखंड देहरादून

New Year 2024 नव वर्ष के जश्न में होश खोकर अंधाधुंध गाड़ी दौड़ाने या रफ्तार के रोमांच के शौकीनों पर कार्रवाई को लेकर परिवहन विभाग ने तैयारी कर ली है। आरटीओ (प्रशासन) सुनील शर्मा ने बताया कि अब सर्वोच्च न्यायालय की ओर से निर्धारित सड़क सुरक्षा से जुड़े छह अपराध में सीधे ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

HIGHLIGHTS

  1. नववर्ष के जश्न में रैश ड्राइविंग की तो निरस्त होगा ड्राइविंग लाइसेंस
  2. थर्टी फर्स्ट नाइट पर दुर्घटना रोकने के लिए परिवहन विभाग ने की तैयारी
  3. शराबी व रैश ड्राइिवंग करने वाले चालकों का लाइसेंस निरस्त करेगा परिवहन विभाग

 देहरादून। नव वर्ष के जश्न में होश खोकर अंधाधुंध गाड़ी दौड़ाने या रफ्तार के रोमांच के शौकीनों पर कार्रवाई को लेकर परिवहन विभाग ने तैयारी कर ली है। यातायात व परिवहन नियम तोड़ने वालों के विरुद्ध परिवहन विभाग गाड़ी का ऑनलाइन चालान करने के साथ ही चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने और गाड़ी को ब्लॉक करने की कार्रवाई करेगा।

आरटीओ (प्रशासन) सुनील शर्मा ने बताया कि अब सर्वोच्च न्यायालय की ओर से निर्धारित सड़क सुरक्षा से जुड़े छह अपराध में सीधे ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इन अपराध में पहले तीन माह के लिए लाइसेंस निलंबित होता था, लेकिन अब लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्रवाई होगी। यही नहीं, संबंधित चालक 12 माह तक नया लाइसेंस बनाने के लिए आवेदन भी नहीं कर सकेगा।

ऐसा करने पर होगी कार्रवाई

आरटीओ ने बताया कि शराब पीकर वाहन चलाने समेत बेलगाम गति व खतरनाक ढंग से वाहन चलाने वालों को लाइसेंस के विरुद्ध की गई निरस्तीकरण की कार्रवाई में सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया जाएगा। हालांकि, दोपहिया पर हेलमेट न पहनने और ट्रिपल राइडिंग करने पर लाइसेंस को तीन माह के लिए निलंबित करने का नियम यथावत रहेगा।

आरटीओ ने कर ली पूरी तैयारी

परिवहन विभाग ने चालक का डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की जो तैयारी की है, उसमें शराबी व बेलगाम गति से वाहन चलाने वालों की खैर नहीं होगी। आरटीओ ने बताया कि केंद्र की ओर से मोटर वाहन अधिनियम में जो संशोधन किए गए हैं, उनमें दुर्घटना में वाहन चालक की गलती पाए जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने का प्रविधान है। यही नियम उन चालकों पर भी लागू होता है, जिनकी वजह से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।

स्पीड रडार गन के साथ किया जाएगा तैनात

नववर्ष के जश्न में थर्टी फर्स्ट नाइट पर सड़कों पर दुर्घटनाएं रोकने के लिए प्रवर्तन टीमों को स्पीड रडार गन के साथ सभी प्रमुख मार्गों पर तैनात किया जाएगा। स्टंटबाजी पर लगेगी लगाम शहर में सबसे बड़ी समस्या स्टंटबाज बाइकर्स गैंग को लेकर है। शहर के सभी मुख्य इलाकों में इस गैंग का रफ्तार का खतरनाक खेल देखने को मिलता है।

स्टंटबाजी वाले रखें ध्यान

महिलाओं व युवतियों का इनकी वजह से सड़कों पर चलना मुश्किल हो जाता है। हर वर्ष थर्टी फर्स्ट नाइट पर स्टंटबाजी के चक्कर में कई दुर्घटना होती हैं। इन इलाकों में रफ्तार का खेल मसूरी रोड, राजपुर रोड, सहस्रधारा रोड, सहस्रधारा बाईपास, जीएमएस रोड, कैंट रोड, रेसकोर्स, जोगीवाला रिंग रोड, चकराता रोड, बलबीर रोड, वसंत विहार, क्लेमेनटाउन, सहारनपुर रोड, हरिद्वार बाईपास।

शहर के 18 खतरनाक जोन

घंटाघर, दर्शन लाल चौक, प्रिंस चौक, सहारनपुर चौक, तहसील चौक, जीएमएस रोड, बल्लूपुर चौक, बल्लीवाला चौक, मसूरी डायवर्जन, जाखन तिराहा, आरटीओ तिराहा, आइएसबीटी तिराहा, रिस्पना पुल तिराहा, आराघर जंक्शन, रेसकोर्स चौराहा, केडीएमआइपी चौक, किशननगर तिराहा और सर्वे चौक।

इन अपराध में डीएल होगा निरस्त

  • शराब पीकर वाहन चलाना
  • मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाना
  • बेलगाम गति से वाहन चलाना
  • चौराहे-तिराहे पर रेड लाइट जंप करना
  • भार वाहन में ओवरलोडिंग करना
  • भार वाहन में यात्रियों का परिवहन करना